UP: माफिया अतीक पर योगी सरकार का एक्शन, 50 करोड़ की संपत्ति जब्त

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By Ravi GoswamiPublished On: July 17, 2024

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में लगभग ₹50 करोड़ की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली, जो मारे गए गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की थी, जिसे कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों के पैसे से खरीदा गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अतीक ने अपराध से जुड़ी गतिविधियों के पैसे से 2.377 हेक्टेयर जमीन हासिल की और उसे हुबलाल नाम के राजमिस्त्री के नाम दर्ज करा दिया। नवंबर 2023 में पुलिस ने इस जमीन को जब्त कर लिया. अग्रहरि ने कहा कि पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्त कर ली और जवाब देने के लिए तीन महीने का समय दिया। हालाँकि, स्वामित्व का कोई प्रमाण नहीं दिया गया।


मंगलवार को, न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस आयुक्त की कार्रवाई को “निष्पक्ष और उचित” माना, और संपत्ति आधिकारिक तौर पर राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी गई।अदालत के फैसले के बाद डीसीपी (शहर) दीपक भुकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, ‘पहली बार, गैंगस्टर कोर्ट (प्रयागराज) ने कटहुला गौसपुर गांव में मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति को राज्य सरकार को सौंपने का आदेश दिया है। 15 जुलाई। प्रयागराज पुलिस ने 6 नवंबर, 2023 को गैंगस्टर एक्ट के तहत सदर तहसील के कटहुला गौसपुर गांव में अतीक की करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क की थी।

पुलिस ने कहा कि अतीक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले की जांच करते समय, उन्हें पता चला कि उसके पास हवाईअड्डा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुबलाल के नाम पर संपत्ति है। पूछताछ के दौरान हुबलाल ने खुलासा किया कि उसका संपत्ति से कोई लेना-देना नहीं है और अतीक ने 2015 में उस पर जमीन अपने नाम पर रजिस्ट्री करने के लिए दबाव डाला था।उमेश पाल हत्याकांड समेत 100 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल अतीक और उसके भाई अशरफ की पिछले साल 15 अप्रैल को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।