वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया सख्त आदेश, कहा- 30 जून से पहले करें भुगतान

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By Ashish MeenaPublished On: March 20, 2023

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र सरकार को सख्त आदेश दिया है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से दी गई लिफाफा बंद रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए पूर्व सैन्य कर्मियों का बकाया पेंशन भुगतान करने का नया फॉर्मूला दिया है। कोर्ट ने कहा कि 70 साल से ज्यादा उम्र वालों का भुगतान 30 जून से पहले किया जाए।

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए लिफाफा बंद रिपोर्ट को लेने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ओआरओपी योजना के संदर्भ में 2022 के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि 70 साल से ज्यादा की उम्र वाले पेंशनर्स को 30 जून, 2023 तक पूरा भुगतान करे। बाकी पेंशनरों को समान किस्तों में 28 फरवरी 2024 से पहले भुगतान करने को कहा है।

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जानकारी के लिए आपको बता दे कि, देश में पेंशन पाने वालों की संख्या 25 लाख के आसपास है, जिसका एरियर करीब 28 हजार करोड़ रुपये है। यह एरियर 2019 से दिया जाना है। कोर्ट ने सरकार को ओआरओपी के तहत परिवार वालों और अवॉर्ड विनर पेंशनर्स को इसी साल 30 अप्रैल तक भुगतान करने का निर्देश दिया है।