New Transfer Policy : प्रदेश के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। मध्य प्रदेश के बाद अब प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 2025 26 के लिए नई तबादला नीति लागू कर दी गई है। इसके तहत राज्य के कर्मचारियों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। 15 मई से 15 जून तक उनके ट्रांसफर किए जाएंगे।
नियुक्ति विभाग द्वारा मंगलवार की शाम में ट्रांसफर पॉलिसी संबंधित शासन आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में कर्मचारियों को इसका सीधा-सीधा लाभ मिलेगा। 7 लाख से अधिक कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे।

31 मार्च माना जाएगा कट ऑफ डेट
बता दे कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी 2025-26 को मंजूरी दे दी गई है। ट्रांसफर के लिए कट ऑफ डेट भी निर्धारित कर दी गई है। 31 मार्च कट ऑफ डेट माना जाएगा।
शासन आदेश का पालन करना अनिवार्य
ट्रांसफर के बाद कार्यभार मुक्ति और ग्रहण करने की व्यवस्था को ऑनलाइन किया गया है। इसके साथ ही अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार ग्रुप C कर्मचारियों के ट्रांसफर नीति के जारी शासन आदेश के तहत किए जाएंगे। शासन आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।
जारी की गई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत समूह A और B के ट्रांसफर विभाग में मंत्री के जरिए मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद होंगे जबकि ट्रांसफर सत्र के बाद ग्रुप 1 के साथ ही ग्रुप 2 के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री के अनुमोदन के साथ पूरा होगा। ग्रुप 1 और 2 की तय सीमा से अधिक ट्रांसफर के लिए सीएम की अनुमति लेनी आवश्यक होगी जबकि ग्रुप C और D के 10% से अधिक होने पर ट्रांसफर विभाग में मंत्री के अनुमोदन से पूरे होंगे।
ग्रुप C और D में अधिकतम 10% कर्मचारियों के ट्रांसफर
नई ट्रांसफर पॉलिसी के नीतियों की चर्चा करें तो ग्रुप A और B में अधिकतम 20% ट्रांसफर होंगे जबकि ग्रुप C और D में अधिकतम 10% कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे। ग्रुप A और B के अधिकारी किसी भी एक जिले में जो अपनी 23 साल की सेवा दे चुके हैं, उन्हें वहां से हटाया जाएगा।
ऐसे कर्मचारी जो एक ही मंडल में 7 साल अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्हें दूसरे मंडल में भेजा जाएगा। बता दे कि मंडलीय कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को 3 साल बाद अनिवार्य रूप से ट्रांसफर किए जाने के नियम है। इस दायरे में ना आने वाले ग्रुप C के कर्मचारियों का ट्रांसफर जरूर किया जाएगा।