MP: राज्य सरकार को हाईकोर्ट का आदेश, थानों में जब्त रेमडेसिवीर जरुरतमंदो को दिए जाए

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By Mohit DevkarPublished On: May 20, 2021

जबलपुर: आज यानी गुरुवार को मध्यप्रदेश में जबलपु हाईकोर्ट ने रेमईसिवीर इंजेक्शन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं किसी भी कीमत में रेमडेसिवीर इंजेक्शन खराब नहीं होना चाहिए. हाई कोर्ट ने कहा कि “कालाबाजारी करने वालों से जब्त किए गए रेमडेसिवीर इंजेक्शन का उपयोग किया जाए, प्रदेश भर के जितने भी पुलिस थानों में जब्त रेमडेसिवीर इंजेक्शन है वह खराब न होने दें और उन इंजेक्शन को जरूरतमंद मरीजों को दिए जाए, इस मामले में राज्य सरकार जल्द से जल्द फैसला ले.”