संविदा कर्मचारियों के लिए राहत, नियम तय, इस तरह हो सकेंगे ट्रांसफर

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By Kalash TiwaryPublished On: May 24, 2025
New Transfer Policy

Contract Employees Transfer : मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी हैं। अब उनके ट्रांसफर हो सकेंगे। इसके लिए कर्मचारी अधिकारी को अपने वर्तमान ट्रांसफर स्थल का एग्रीमेंट समाप्त करना होगा। इसके लिए नियम भी तय किए गए। नए नियम की तरह जहां उसे नई पदस्थापना चाहिए, उसके लिए वहां नया एग्रीमेंट करना होगा।

बता दे की 30 मई तक होने वाले तबादले के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में संविदा कर्मचारियों को राहत दी गई है। 23 मई को यह  व्यवस्था लागू की गई है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्वाइन करने की प्रक्रिया को स्थान परिवर्तन का नाम दिया गया है। बता दे की मध्य प्रदेश में भी ढाई लाख से अधिक संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं।

हालांकि पंचायत विभाग में नीति लागू की है बाकी विभाग में ट्रांसफर नीति जल्दी लागू की जाएगी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में अलग-अलग योजना  के लिए नियुक्त किए गए संविदा कर्मचारियों को स्थान विशेष पर कार्य के लिए रखा जाता है। योजना के स्वरूप में बदलाव होने पर संविदा पर तैनात कर्मचारियों की सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है।

शर्तें भी निर्धारित

कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए शर्तें भी निर्धारित की गई है। नए शर्तें के तहत

  • पदस्थापना बदलने से पहले कर्मचारियों को एग्रीमेंट समाप्त करना होगा।
  • नए कार्य स्थल पर नियुक्त द्वारा नया संविदा कार्य उन्हें सौंपा जाएगा।
  • एक बार ट्रांसफर होने पर 5 साल तक इसमें बदलाव नहीं  करवा सकेंगे।
  • एग्रीमेंट की कॉपी संबंधित योजना और कार्यक्रम के राष्ट्रीय कार्यालय को भेजी जाएगी।
  • वहीं ट्रांसफर का आदेश होने के दो सप्ताह के भीतर कर्मचारियों को कार्य मुक्त होना होगा।
  • नए स्थान पर एक सप्ताह के भीतर नई संविदा एग्रीमेंट की कार्रवाई पूरी करनी अनिवार्य होगी।
  • नए कार्य स्थल पर यात्रा और अन्य भत्ते सहित छुट्टी के लाभ नहीं मिलेंगे।

नीति निर्धारित

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए गए नीति के तहत जिले के भीतर संविदा कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए जो नीति निर्धारित की गई है, उसके तहत 30 में तक जिले के भीतर स्थान परिवर्तन में बदलाव का काम कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जा सकेगा।आदेश  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों की कुल संख्या का 10% थी ट्रांसफर किया जा सकेगा।

अंतर जिला ट्रांसफर के लिए भी नियम तय

अंतर जिला ट्रांसफर के लिए भी नियम तय किए गए हैं। जिसके तहत स्वयं की इच्छा से आवेदन पर ही यह ट्रांसफर किए जाएंगे। विधवा , तलाक सुदा, महिला और विवाहित महिला को ऐसे जिले में भेजा जाएगा। जहां उनके ससुराल पति और निवास स्थान या फिर उनका खुद का परिवार रहता हो। वहीं आवेदक स्वयं या अपने आश्रितों के गंभीर बीमारी पर इस ट्रांसफर का लाभ ले सकेंगे।