MP के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, HRA समेत इन भत्तों में हुई बढ़ोतरी, आदेश जारी

मध्यप्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। HRA अब नगरों की जनसंख्या के आधार पर मिलेगा, जबकि यात्रा भत्ते की नई दरें दूरी और यात्रा के साधन के अनुसार निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों की मृत्यु पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाकर उनके वेतन के 6 गुना और अधिकतम ₹1,25,000 तक कर दिया गया है।

swati
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मध्यप्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने यात्रा भत्ता (Travel Allowance), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अनुग्रह अनुदान (Ex-Gratia) की राशि में वृद्धि की घोषणा की है।

यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसके तहत कर्मचारियों को मिलने वाली भत्तों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

MP के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, HRA समेत इन भत्तों में हुई बढ़ोतरी, आदेश जारी

अब जनसंख्या के आधार पर मिलेगा अधिक भत्ता

मध्यप्रदेश सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की दरों को नगरों की जनसंख्या के अनुसार तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। अब, कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के नगर की जनसंख्या के आधार पर अलग-अलग HRA मिलेगा:

  • 7 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर: इन नगरों में कार्यरत कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 10% HRA मिलेगा। इसका लाभ मुख्य रूप से बड़े शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को होगा।
  • 3 लाख से अधिक और 7 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर: इन नगरों में कार्यरत कर्मचारियों को 7% HRA मिलेगा, जो कि मध्यम आकार के शहरों के लिए एक अच्छा कदम है।
  • 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर: इन छोटे नगरों में कार्यरत कर्मचारियों को 5% HRA मिलेगा। इस कदम से सरकार ने छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी राहत प्रदान की है।

यात्रा भत्ता की नई दरें

यात्रा भत्ते के मामले में सरकार ने नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत यात्रा की दूरी और यात्रा के साधन के आधार पर भत्ते का निर्धारण किया जाएगा। विशेष रूप से उन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा जो अपनी ड्यूटी के दौरान दूर-दराज के क्षेत्रों में यात्रा करते हैं। अब निजी और सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करने पर अलग-अलग दरें तय की गई हैं। कर्मचारियों के लिए यह नया संशोधन  फायदेमंद होगा क्योंकि यह यात्रा के लिए होने वाली अतिरिक्त लागत को कवर करेगा और उनके आर्थिक बोझ को हल्का करेगा।

नई दरों के अनुसार, 201 से 300 किलोमीटर तक की यात्रा करने पर यदि कर्मचारी निजी वाहन का उपयोग करते हैं तो उन्हें ₹1350 यात्रा भत्ता मिलेगा, जबकि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने पर ₹550 मिलेगा। 301 से 450 किलोमीटर तक की यात्रा पर निजी वाहन से यात्रा करने पर ₹2025 और सार्वजनिक परिवहन से ₹750 मिलेगा। 451 से 600 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए निजी वाहन से यात्रा पर ₹2500 और सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने पर ₹950 भत्ता मिलेगा।

601 से 800 किलोमीटर तक की यात्रा पर निजी वाहन का उपयोग करने पर ₹3000 और सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने पर ₹1100 मिलेगा। वहीं, 800 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने पर यदि कर्मचारी निजी वाहन का उपयोग करते हैं तो ₹3700 भत्ता मिलेगा, और सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने पर ₹1250 मिलेगा।

कर्मचारियों की मृत्यु पर अब मिलेगा अधिक अनुदान

मध्यप्रदेश सरकार ने एक और अहम बदलाव किया है, जिसके तहत सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ा दिया गया है। अब यह राशि कर्मचारियों के देय वेतन के 6 गुना और अधिकतम ₹1,25,000 तक होगी। इससे पहले यह राशि ₹50,000 थी। इस फैसले से कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी, जो किसी आकस्मिक परिस्थिति में बेहद जरूरी होती है।
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वित्त विभाग के आदेश

मध्यप्रदेश वित्त विभाग ने इन सभी भत्तों और अनुग्रह राशि में किए गए संशोधनों के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग ने यह भी बताया है कि ये संशोधित भत्ते केवल स्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होंगे। सभी शासकीय विभागों को इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।