क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में नकली न्यायाधीश बनकर ठगी करने वाला शातिर आरोपी, 2 लाख 90 हजार रुपए लेकर की थी धोखाधड़ी

पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र व्दारा इंदौर शहर में लोगों से छलकपट कर अवैध लाभ अर्जित करते हुये आर्थिक ठगी करने वाले अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश हिंगणकर के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा आर्थिक ठगी एवं सोशल मीडिया संबंधी अपराधो की रोकथाम हेतु क्राइम ब्रांच फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीमों को लगाया गया है।

इसी अनुक्रम में कार्यालय अपराध शाखा में फरियादी ने शिकायत की थी की आरोपी राजीव कुमार लोहाटी के द्वारा स्वयं को जज बताकर 02 लाख 90 हजार रुपए प्राप्त धोखाधड़ी करने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच फ्रॉड इंन्वेस्टीगेशन सेल टीम द्वारा कराई गई ।

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शिकायत में जॉच करते हुए पाया गया कि आरोपी (1).राजीव कुमार लोहाटी पिता कन्हयालाल निवासी सुदामा नगर अन्नपूर्णा रोड, इंदौर के द्वारा फरयादी से संपर्क कर अपनी कार पर लाल बत्ती एवं न्यायाधीश लिखवाकर स्वयं को देवास कोर्ट का जज बताते हुए फरियादी को झूठे विश्वास में लिया और बोला की देवास कोर्ट में कोई केस हो तो उसे मैं खत्म करवा दूंगा, जिसपर फरियादी के द्वारा विश्वास कर अपने परिचित जिनका केस देवास कोर्ट में चल रहा था उसे खत्म करने के नाम पर फरियादी से 2,90,000/– रुपए प्राप्त कर उसको गुमराह करते हुए पैसे न देकर धोखाधड़ी की गई, जिसपर फरियादी के द्वारा परेशान होकर क्राइम ब्रांच इंदौर में शिकायत की थी।

क्राइम ब्रांच इंदौर की जांच पर आरोपी राजीव कुमार लोहाटी के विरुद्ध थाना जूनी इंदौर में अपराध धारा 409,420, 419 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।