Indore: नियम के विपरीत काम करना पड़ा महंगा, आर्किटेक्ट का लायसेंस निरस्त

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By Akanksha JainPublished On: January 18, 2022
Pratibha Pal

दिनांक 18 जनवरी 2022। आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा भवन अनुज्ञा कार्य में नियम के विपरित कार्य करने पर आर्किटेक्ट मो. युसुफ खान का लायसंेस क्रमंाक एआर 160 का लायसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किये गये।

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विदित हो कि भवन अनुज्ञा शाखा में संलग्न आर्किटेक्ट मो. युसुफ खान 395 जल्ला कालोनी खजराना द्वारा भवन अनुज्ञा कार्य में नियम के विपरीत ज्वाईंट मैन्युपलेट करने पर पूर्व में कारण बताओ सुचना पत्र जारी किया गया था, जिसका संतोष जनक जवाब प्रस्तुत नही करने पर आयुक्त पाल द्वारा आर्किटेक्ट लायसेंस क्रमांक एआर 160 दिनांक 18/12/2019 में उल्लेखित शर्त क्रमांक 8 का उल्लंघन करने पर आर्किटेक्ट मो. युसुफ खान 395 जल्ला कालोनी खजराना का लायसेंस निरस्त किया गया।