आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर जी प्लस 2 भवन को किया गया सील

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By Mukti GuptaPublished On: February 15, 2023

इंदौर। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा निर्देश दिये गये है कि ऐसे भवन जिनके द्वारा कार्यपूर्णता व अधिभोग प्रमाण पत्र के भवन का उपयोग प्रारम्भ कर दिया या भवन का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है, उनके विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही की जाए।

आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार भवन अधिकारी झोन क्रमांक 08 गजल खन्ना ने बताया कि झोन क्रमांक 08 के अंतर्गत एलआईजी लिंक रोड पर नवीन जैन व अन्य को छोटी खजरानी खसरा क्रमांक 395/2 पर स्वंय के आवास हेतु आवासीय अनुमति दी गई थी। जिनके द्वारा भवन अनुज्ञा के विपरित भवन स्वामी द्वारा बिना कार्यपूर्णता एवं अधिभोग प्रमाण पत्र के संपूर्ण भवन का वाणिज्य उपयोग किया जा रहा है।

आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर जी प्लस 2 भवन को किया गया सील

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बिना अनुमति के टीन शेड के माध्यम से अतिरिक्त तल का भी निर्माण किया जाकर रेस्टोरेन्ट का संचालन किया जा रहा था, इस पर निगम भवन अनुज्ञा द्वारा 3 हजार स्के.फीट पर जी प्लस 2 पर बने भवन को सील करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान भवन अधिकारी गजल खन्ना, भवन निरीक्षक सत्येन्द्र राजपुत व अन्य उपस्थित थे।