इंदौर शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। 1 अगस्त से शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों को पेट्रोल देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि शहर के मरीमाता चौराहे स्थित शुक्ला ब्रदर्स पेट्रोल पंप पर इस नियम का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। जानकारी सामने आने पर हड़कंप की स्थिति मच गई क्योंकि यह पेट्रोल पंप विधायक गोलू शुक्ला के परिवार का बताया जा रहा है।
जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पेट्रोल पंप संचालकों को कड़ी फटकार लगाई गई है। टीम ने चेतावनी दी है कि यदि आगे से बिना हेलमेट किसी बाइक सवारों को पेट्रोल दिया गया तो पेट्रोल पंप को सील कर दिया जाएगा। इसके बाद वहां नियमों का पालन शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में कलेक्टर के आदेश के अनुसार बिना हेलमेट पेट्रोल बेचने पर कार्रवाई की जाएगी।
शहर के अन्य पेट्रोल पंप पर इस नियम का सख्ती से पालन किया जा रहा है। नियम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों में हेलमेट पहनने की आदत को विकसित करना है। हाल ही में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने पर दो बाइक सवारों ने पेट्रोल पंप पर आग लगाने की कोशिश की थी। समय रहते आग को बुझा लिया गया लेकिन इस घटना से पेट्रोल पंप संचालकों में दहशत फैल गई है। वहीं इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
याचिका हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश ईनानी द्वारा लगाई गई है। जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पेट्रोल खरीदने के लिए हेलमेट पहनने के अनिवार्यता तर्कहीन है। सड़क सुरक्षा और पेट्रोल बिक्री दो अलग-अलग विषय है। ट्रैफिक सुधार के लिए पहले से कानून और जुर्माने की व्यवस्था मौजूद है। ऐसे में दो महीने में ऐसा कौन सा चमत्कार होगा, जिससे ट्रैफिक सुधार हो जाएगा।
इतना ही नहीं इंदौर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने भी ‘ना हेलमेट नो एंट्री’ लागू किया है। गुरुवार को एआरटीओ राजेश गुप्ता की टीम ने 10 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया और उन्हें चेतावनी दी है कि दोबारा ऐसा करने पर उनके लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है।