इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने खंडवा रोड पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेगा। यह फैसला श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा को व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। पहले तय समय में बदलाव करते हुए यह संशोधित आदेश बुधवार से लागू कर दिया गया है।
महत्वपूर्ण सेवाओं के वाहनों को मिलेगी छूट
प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि इस प्रतिबंध के दायरे में यात्री बसें, निजी कारें, जीप, दोपहिया वाहन, दूध आपूर्ति वाहन, एलपीजी गैस वितरण, पानी के टैंकर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन शामिल नहीं होंगे। इन वाहनों को निर्बाध संचालन की अनुमति दी गई है ताकि जरूरी सेवाओं की आपूर्ति में कोई बाधा न आए।
खंडवा-इंदौर रोड पर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक
नए आदेश के तहत अब इंदौर से खंडवा और खंडवा से इंदौर की ओर आने-जाने वाले ट्रक और अन्य भारी मालवाहक वाहन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खंडवा रोड का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इन वाहनों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में एबी रोड होते हुए सनावद की ओर डायवर्ट किया गया है। यह प्रतिबंध श्रावण माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा और विशेष रूप से केवल भारी मालवाहक वाहनों पर लागू होगा।
निर्देश तोड़ने पर बरती जाएगी सख्ती
श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के सुचारु एवं शांतिपूर्ण संचालन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश बुधवार से लागू हो गया है और इसके उल्लंघन की स्थिति में भारी मालवाहक वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।