Indore News : नकली डीजल की कालाबाजारी करने वाले पकड़ाए

Shivani Rathore
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Indore News : नकली डीजल की कालाबाजारी करने वाले पकड़ाए

इंदौर (Indore News) : इंदौर शहर एवं शहर के बाहरी इलाकों में हो रही बायो डीजल, पेट्रोल व अन्य ज्वलनशील पदार्थों की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री मनीष कपूरिया द्वारा इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राइम) गुरूप्रसाद पाराशर व अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर जिला इंदौर केे द्वारा क्राइम ब्रांच की एक टीम को इस बिन्दु पर कार्य करने हेतु लगाया गया। इस संबंध में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पिछले कई दिनों से लगातार क्राईम ब्रांच द्वारा प्रयास किये जा रहे थे।

उक्त बिन्दु पर कार्य करते हुए क्राइम ब्रांच इन्दौर की टीम द्वारा अपने मुखबिर तंत्र के माध्यम से पतारसी करवाई गई जिसमें जानकारी प्राप्त हुई कि इंदौर शहर के बाहरी इलाकों में हाईवे पर नकली डीजल अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। उक्त बिन्दु पर कार्य करते हुए गोपनीय रूप से पतारसी की जाकर मानपुर घाट पर बने ढाबों पर मुखबीर के माध्यम से पता किया गया जो पतारसी में दो आरोपियों 1. मेसर्स आर.के. ट्रेडिंग कंपनी ग्राम सेजवाया जिला धार के प्रोपरायटर रफीक पिता युसुफ खान नि. गणेश नगर घाटा बिल्लौद एवं एवं बोलेरो पिकअप क्रमांक एमपी 43 जी 1040 का ड्रायवर मनीष पिता मायाराम सिलवाने नि. मानपुर महु के संबंध में जानकारी मिली की रफीक पिता युसुफ खान द्वारा एक बोलेरो पिकअप वाहन में चलित डिजीटल पेट्रोल पंप बनाकर नकली डीजल की कालाबाजारी की जा रही है जिसमें वाहन का ड्रायवर भी शामिल रहता है ।

उक्त जानकारी के आधार पर दोनों आरोपियों को डीजल की कालाबाजारी करते पकड़ा आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि कंपनी के मालिक रफीक पिता युसुफ खान द्वारा बोलेरो पिकअप वाहन में दो 1000-1000 लीटर के टेंक जिनमें करीब 2000 लीटर नकली डीजल भरा एवं बोलेरो पिकअप वाहन में एक छोटी पोर्टेबल डिस्पेंसिंग युनिट लगाकर जिसमें एक जनरेटर टेंक में पेट्रोल भरने के लिये नोजल ,एक डिजीटल मशीन जिसमें डीजल की मात्रा देखने हेतु लगा कर नकली डीजल ढाबों पर आकर रूकने वाले वाहनों में डीजल बेचने का काम किया जाता है। उक्त वाहन में नकली डीजल के.एस. आर्गेनिक प्रा.लि. ग्राम कलसाड़ा जिला धार से कंपनी के मालिक रफीक पिता युसुफ खान द्वारा भर कर लाया जाता है जो कंपनी के मालिक को 64 रू. लिटर में मिलकर मालिक द्वारा वाहनों में 75 रू. प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है।

उक्त कार्यवाही में वाहन बोलेरो पिकअप को मय डिजीटल पंप मशीन जिसमें 2 हजार ली. नकली डीजल एवं कंपनी के मालिक रफीक पिता युसुफ खान एवं गाडी़ के ड्रायवर मनीष को डीजल बेचने हेतु इंदौर आते समय पकड़ा जाकर थाना किशनगंज पर कार्यवाही हेतु लाया गया जहां सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री आनंद गोले द्वारा नकली डीलज का सेंपल लेकर टेस्टिंग हेतु लेब में भेजा गया एवं थाना किषनगंज में उक्त दोनों आरोपियों पर मय बोलेरो पिकअप वाहन मय डीजल एवं अन्य सामान सहित अपराध क्रमांक 680/21 धारा आवष्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 व 7 के तहत कार्यवाही की गई। आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है जिसमें इस प्रकार के अन्य अपराधों का खुलासा होने की संभावना है।