इंदौर। सूचना एवं प्रौद्योगिक प्रभारी राजेश उदावत ने बताया कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में अवैध से वैध हुई कालोनियों में कॉलोनाइजर खुलीभूमि को आम नागरिकों को बेच ना सके। इस हेतु नियमों में ऐसी कालोनियों में भूखंड /भवनों के क्रय-विक्रय से पूर्व नगर निगम से अनापत्ति पत्र लिया जाना है। ताकि कॉलोनाइजर आम नागरिकों से धोखाधड़ी कर खुली भूमि भूखंड बताकर बेच ना सकें। आम नागरिकों को भूखंड क्रय विक्रय हेतु नगर निगम कॉलोनी सेल से एनओसी उपलब्ध कराई जावेगी इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी।
![Indore: कालोनियों में भूखंड-भवनों के क्रय-विक्रय से पूर्व नगर निगम से लेना होगा अनापत्ति](https://ghamasan.com/wp-content/uploads/2023/07/ghamasan-15538388.jpeg)
आम नागरिकों को मिलेगी सुविधा
![Indore: कालोनियों में भूखंड-भवनों के क्रय-विक्रय से पूर्व नगर निगम से लेना होगा अनापत्ति](https://ghamasan.com/wp-content/uploads/2025/02/GIS_5-scaled-e1738950369545.jpg)
प्रभारी श्री उदावत ने बताया कि तथाकथित व्यक्ति द्वारा शासन की अवैध से वैध हूई कॉलोनी के नियमितीकरण के संबंध में भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि, इंदौर में अवैध से वैध हुई कॉलोनी में प्लॉट या मकान की खरीदी ना करें यह सरासर भ्रामक और झूठी जानकारी है, यह गलत भ्रामक और तथ्यों के विपरीत जानकारी है।