इंदौर: अवैध उत्खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, अर्थदण्ड अधिरोपित कोटवार पर FIR दर्ज करने के निर्देश

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By Akanksha JainPublished On: December 22, 2020

इंदौर 22 दिसम्बर 2020
कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा लगातार भूमाफियाओं, मिलावटखोरों, ड्रग्स माफियाओं आदि के विरूद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी अभय बेड़ेकर द्वारा आज एक प्रकरण में आदेश जारी कर अवैध उत्खनन करने वाले आरोपी अनिल यादव पिता गोविन्द यादव निवासी रतनदीप काम्पलेक्स नवलखा इंदौर पर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से उत्खनन करने पर दो करोड़ 31 लाख 26 हजार 750 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। इसके साथ ही कोटवार रघुनाथ पिता गुलाबसिंह के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (7) के अन्तर्गत जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार खनिज अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन देकर अवगत कराया गया था कि विगत दिनों ग्राम तिल्लौरखुर्द तहसील बिचौली हप्सी जिला इंदौर पर अवैध उत्खनन की शिकायत पर कार्यवाही की गई थी। मौके पर खनिज मुरम का अवैध उत्खनन होना पाया गया था। एक पोकलेन मशीन तथा चार डंपर अवैध खनिज मुरम उत्खनन में संलिप्त पाये गये थे। मौके पर किसी प्रकार की लिखित वैध अनुमति नहीं पायी गई। मौके पर मशीन अनिल यादव निवासी इंदौर की बतायी गई तथा उत्खनन स्थल कोटवार रघुनाथ पिता गुलाबसिंह की सेवा भूमि बतायी गई।
उत्खनित खनिज को आरोपी द्वारा बाजार में विक्रय भी किया गया है। यह कृत्य अनाधिकृत उत्खनन की श्रेणी में आता है। मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम (53) के उपनियम 1 (क) अन्तर्गत अवैध उत्खनन किये जाने के कारण अवैध उत्खननकर्ता अनिल यादव पिता गोविन्द यादव एवं कोटवार रघुनाथ पिता गुलाबसिंह द्वारा मिल कर शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित होना पाया गया। अवैध रूप से उत्खनित 18517.4 घनमीटर मुरम की रायल्टी राशि का 25 गुना अर्थात दो करोड़ 31 लाख 26 हजार 750 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है तथा कोटवार रघुनाथ पिता गुलाबसिंह के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने तथा सेवा भूमि वापस लेने के आदेश दिये गये हैं।