रेस्टोरेंट में लगा हुक्के और नशे पर बैन, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी 3 साल की जेल, एमपी सरकार ने जारी की अधिसूचना

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By Meghraj ChouhanPublished On: December 29, 2023

मध्यप्रदेश में नई सरकार बनने के बाद, लगातार यहाँ सरकार के द्वारा सख्त आदेश जारी किये जा रहे है। कुछ दिनों पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने पुरे राज्य में खुले में मांस की बिक्री पर बैन लगा दिया था। साथ ही, सीएम ने धार्मिक स्थलों पर उपयोग होने वाले लाउडस्पीकर पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। एमपी सरकार ने अब एक नया आदेश जारी किया है।

इस अधिसूचना में सरकार ने रेस्टोरेंट या भोजनालय में हुक्के और नशे को प्रतिबंध करने का आदेश दिया है। मध्यप्रदेश सरकार ने सुचना में लिखा कि कोई भी व्यक्ति या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी स्थान पर भोजनालय को सम्मिलित करते हुए, हुक्का बार नहीं खोलेगा या नहीं चलाएगा।

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इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को तीन साल की सजा और एक लाख तक का जुर्माना रहेगा। सरकार के आदेश में साफ़ लिखा है इस आदेश का उल्लंघन करने वाले को कारावास होगा, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा किन्तु एक वर्ष से कम का नहीं होगा और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा किन्तु जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दण्डनीय होगा।