Ladli Behna Yojana : 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों को इस महीने मिलेगी सौगात, खाते में आएंगे 1500 रुपए, इस दिन जारी होगी राशि

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By Kalash TiwaryPublished On: July 1, 2025
LADLI BEHNA YOJANA

Ladli Behna Yojana : प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों को जुलाई के महीने में एक विशेष सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी घोषणा की है। लाड़ली बहना योजना की 26वीं किस्त जुलाई में जारी की जाएगी। वहीं इस महीने बहनों के खाते में 1250 रुपए की जगह ₹1500 भेजे जाएंगे


दरअसल 1250 रुपए के न्यायमित राशि के साथ उन्हें रक्षाबंधन के तौर पर 250 रुपए भेजे जाने की तैयारी की गई है। ऐसे में जुलाई महीने में उन्हें कुल 1500 रूपए की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी।। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार योजना की किस्त 10 से 15 जुलाई के बीच कभी भी ट्रांसफर की जा सकती है।

यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि 9 अगस्त को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन पर्व को और भी उल्लास से बना सके। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हाल ही में इंदौर में एक सभा में घोषणा की है कि आगामी दिवाली से लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रूपए की नियमित राशि दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना के तहत यह राशि चरणबद्ध तरीके से बढ़कर 3000 रूपए प्रति महीने तक की जाएगी।

हर लाभार्थी महिला को 1250 रुपए प्रति महीने की दर से उपलब्ध 

वर्तमान में हर लाभार्थी महिला को 1250 रुपए प्रति महीने की दर से उपलब्ध कराई जा रही है। योजना की शुरुआत और उद्देश्य की बात करें तो तत्कालीन सरकार शिवराज सिंह चौहान द्वारा मई 2023 में योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। योजना में हर महिला को 1000 रूपए मासिक राशि दी जाती है. जो बाद में बढ़कर 1250 रुपए कर दी जाती है

अब तक महिलाओं को कुल 25 किस्तों का लाभ दिया जा चुका है और 28000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खाते में अंतरित की जा चुकी है। अगस्त 2023 और अगस्त 2024 में भी बहनों को रक्षाबंधन के मौके पर 250 रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया था।

पात्रता 

योजना के लिए मध्य प्रदेश की निवासी विवाहित महिलाएं पात्र मानी जाती हैं। जिनकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच है। वही विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी इस योजना में शामिल है। पात्रता के लिए उनकी आयु सीमा 1963 1 जनवरी से 1 जनवरी 2000 के बीच होनी चाहिए।