ट्यूशन फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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By Akanksha JainPublished On: July 7, 2020
MP high court

जबलपुर: मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में लगी सभी याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस वसूली पर छह हफ्तों तक रोक लगा दी है। अब 10 अगस्त को सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।