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दि मालवा वनस्पति एंड केमिकल पर होगी बड़ी कार्यवाही, टीएण्डसीपी ने थमाया नोटिस

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By Akanksha JainPublished On: September 21, 2020

इंदौर : जिले में विकास अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करने संबंधी प्रकरण प्रकाश में आने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। संबंधित को टीएण्डसीपी द्वारा नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री मनीष सिंह को इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। कलेक्टर ने निर्देश पर प्रकरण में विस्तृत छानबीन करने पर शर्तों के उल्लंघन का मामला सामने आया है।

संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इंदौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार दि मालवा वनस्पति एण्ड केमिकल प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर को ग्राम भागीरथपुरा तहसील व जिला इंदौर में कुल रकबा 11.484 हेक्टेयर में से 9.584 हेक्टेयर पर पलेटेड फैक्ट्री उपयोग की विकास अनुज्ञा पत्र दी गई थी। आवेदक द्वारा तीन विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजीकृत करवाये गये हैं। उक्त विक्रय पत्र में उनके द्वारा विक्रेता के रूप में भूमि एवं उस पर निर्मित कथित प्लीथ का विक्रय किया गया है, जबकि विक्रय पत्र के साथ संलग्न फोटो से यह स्पष्ट है कि विक्रय किये जाते समय प्लीथ का निर्माण नही किया गया है तथा स्थल पर कुछ गड्ढे, फुटिंग तथा दो तीन कॉलम ही बनाए गये थे। उनके द्वारा केवल निर्मित बिल्टअप क्षेत्रफल का ही विक्रय किया जा सकता था। किंतु उनके द्वारा अनुज्ञा की शतों का उल्लंघन कर भूखण्डों का विक्रय किया गया है। उनको फ्लेटेड फैक्ट्री उपयोग हेतु विकास अनुज्ञा दी गई थी, जिसके अनुसार भवन का निर्माण कर अलग अलग तलों पर प्रकोष्ठों का विक्रय करना था।

दि मालवा वनस्पति एंड केमिकल पर होगी बड़ी कार्यवाही, टीएण्डसीपी ने थमाया नोटिस

बताया गया कि उनके द्वारा विक्रय पत्रों के माध्यम से भूखण्ड के अनुलग्न क्षेत्र अर्थात एम.ओ.एस. को क्रेता पक्ष के स्वतंत्र उपयोग-उपभोग हेतु प्रदान किया है, जबकि उक्त एम.ओ.एस. निर्मित होने वाले सम्पूर्ण भवन का शामिलाती क्षेत्र होने के कारण उसे किसी भी क्रेता को स्वतंत्र उपयोग-उपभोग हेतु विक्रय पत्र के माध्यम से नहीं दिया जा सकता है। उनके द्वारा वर्णित विक्रय पत्रों के साथ भूखण्डीय विकास का अभिन्यास लगाया गया है जो कि किसी प्राधिकारी या स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित नहीं है एवं उनको प्रदत्त की गई अनुज्ञा के अभिन्यास से पूर्णतः भिन्न है। इस तरह उनके व्दारा विक्रय पत्रों के साथ कूटरचित अभिन्यास संलग्न किया गया है, जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। इससे उनके द्वारा नियमों/अनुमतियों के बाहर जाकर विक्रय किये जाने की मंशा प्रकट होती है।

दि मालवा वनस्पति एण्ड केमिकल प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर को प्रदत्त अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप सूचना पत्र जारी किया गया है तथा उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। उक्त पत्र की तामीली उनके द्वारा आवेदन में दिए गए पते पर की गई है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा आवेदन में दिए गए ई-मेल आई डी तथा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी सूचना पत्र प्रेषित किया गया है एवं उनके रजिस्टर्ड कार्यालय पर चस्पा भी किया गया है।