Pensioners Pension : सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के तहत इंक्रीमेंट होने के 11 महीने तक नौकरी अगर की है तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रदेश के पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने ऐसे मामले में नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर पेंशन लाभ देने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र भेजा गया है।

कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा इंक्रीमेंट लगने के 11 महीने तक यदि नौकरी की गई है और उसके बाद अगर वह रिटायर हो गए हैं तो उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
उन्हें इस इंक्रीमेंट के पेंशन के सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस मामले में अब हिमाचल सरकार द्वारा कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर पेंशन लाभ देने के निर्देश दिए गए है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का भी उल्लेख करते हुए निर्देश दिया गया है कि यह तय किया गया है।
नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर पेंशन लाभ
सभी प्रशासनिक विभाग इस तरह के मामले का निपटारा अपने स्तर पर करेंगे। वहीं नोशनल आधार पर पेंशन से जुड़े लाभों का भुगतान किया जाएगा यानी ऐसे मामले में अब कर्मचारियों को मिलने वाले पेंशन तय करने का आधार पिछली इंक्रीमेंट की जगह 11 महीने के बाद की नोशनल इंक्रीमेंट के माध्यम से तय की जाएगी।
बता दे कि नोशनल इंक्रीमेंट यह होगा जब पेंशनर्स को एरियर या अन्य लाभ की जगह केवल पेंशन से जुड़े लाभ ही उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्हें पेंशन के अलावा अन्य किसी लाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कई विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिसका लाभ अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। विभिन्न विभाग निगम बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वयक्त इकाइयों के कर्मचारियों की ओर से रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए दावे किए जा रहे थे। अब उनके दावे को मान लिया गया है। ऐसे में उनके केवल पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जल्दी इस मामले को निपटने के निर्देश दिए गए हैं।