Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन योजना को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं पर केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में साफ किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने की कोई योजना फिलहाल नहीं है।
दिसंबर 2003 के पहले नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
मंत्री ने बताया कि विभिन्न अदालतों के आदेश के आधार पर केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को एक आदेश जारी किया था। इसके तहत केवल वही कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के पात्र होंगे। जिन्हें 22 दिसंबर 2003 को नई पेंशन स्कीम की अधिसूचना से पहले अधिसूचित रिक्तियों पर नियुक्त किया गया था। ऐसे कर्मचारी चाहे तो पुरानी पेंशन नियमावली के तहत इसका लाभ ले सकते हैं।
क्या है नियम
मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड नियम 2014 लागू होंगे। अन्य पीएसबी और पीएसयू के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास नहीं है।
नहीं मिलेगा लाभ
यह जवाब सांसद धर्मवीर गांधी के सवाल पर दिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी व्यवस्था केवल केंद्रीय कर्मचारी तक सीमित है जबकि बैंक और पीएसयू कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली पर विचार नहीं हो रहा है।