Employees Job Security : राज्य के एक करोड़ 20 लाख कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार द्वारा संविदा पर कार्यरत कच्चे कर्मचारी को राहत दी गई है। कच्चे कर्मियों की सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है।
इसके साथ कर्मचारियों के लिए सुरक्षित नौकरी के रास्ते खुल गए हैं। अब कच्चे कर्मचारी 58 साल तक अपनी सेवा कार्य जारी रख सकेंगे। 58 साल तक उन्हें काम से नहीं हटाया जाएगा।

विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे पूरे
हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने वादे को पूरा कर दिया है। इसके साथ ही संविदा पर कार्यरत सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया है।
कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम की शर्त भी हटी
इसमें किसी कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित करने के लिए कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम की शर्त को हटा दिया गया है। इसके साथ ही 15 अगस्त 2014 तक 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कच्चे कर्मचारियों की सर्विस को सिक्योरिटी दे दी जाएगी। जिसके तहत 58 साल तक वह अपनी सेवा जारी रख सकते हैं। रिटायरमेंट आयु तक सरकारी सेवा में उन्हें रखा जा सकेगा।
कच्चे कर्मचारियों के लिए विधेयक पास
सीएम नायब सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की नौकरी रिटायरमेंट आयु 58 साल तक सुरक्षित हो गई है। प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए विधेयक पास कर दिया है। जिससे संविदा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है। साथ ही किसी कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित करने के लिए कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम की शर्त को भी अब हटा दिया गया है।
लंबे समय से राज्य के कर्मचारी सरकार से इस सहायता की मांग कर रहे थे। वहीं अब राज्य सरकार द्वारा इस विधेयक को पारित करने के साथ ही कच्चे कर्मचारियों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें काम से हटाए जाने का भय नहीं रहेगा और 58 साल तक वह अपनी सेवा कार्य जारी रख सकेंगे।