जाने किन-किन कमाई पर नहीं देना होता है टैक्स ? क्या कहता है टैक्स कानून ? पढ़िए पूरी खबर

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By Rishabh NamdevPublished On: August 14, 2023

इस खबर में हम आपको आज टैक्स को लेकर जागरूक करेंगे जिसमे हम आपको जानकारी देंगे की किन किन कमाई पर टैक्स नहीं भरना होता है और ये कानूनी रूप से कैसे सही है ? तो यदि आप भी जानना चाहते हैं। सही और कानूनी रूप से इनकम टैक्स से कैसे बचा जा सकता है तो यह खबर आपके काम की है।

इनकम टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, यह आपकी पूरी आमदनी पर लगता है, जिसमें सैलरी के साथ बचत से आने वाले ब्याज, घर से होने वाली कमाई, साइड बिजनेस, कैपिटल गेन्स आदि शामिल हैं। लेकिन कुछ सोर्स ऐसे भी हैं जहां से होने वाली आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है। खेती से होने वाली आय के अलावा और भी कई इनकम हैं जिन्हें टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10 में ऐसी आमदनी के बारे में बताया गया है जिस पर टैक्स छूट दी जाती है।

जाने किन-किन कमाई पर नहीं देना होता है टैक्स ? क्या कहता है टैक्स कानून ? पढ़िए पूरी खबर

बजट 2023 में नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया है। अब 7 लाख तक की आमदनी वालों को टैक्स मुफ्त होगा। पहले रिबेट 5 लाख रुपये तक दी जाती थी, लेकिन अब इसे 7 लाख तक बढ़ा दिया गया है। इस से वेतनभोगियों को फायदा होगा। इसके अलावा कुछ ऐसी आमदनी है जिन पर आयकर देने की आवश्यकता नहीं होती है।

1. आपको बता दें कि अविभाजित हिन्दू परिवार (HuF) से मिली रकम: यह आमदनी टैक्स के दायरे से बाहर होती है और इसे इनकम टैक्स के सेक्शन 10(2) के तहत छूट दी जाती है।

2. बचत खाते से ब्याज: आपके बचत खाते में मौजूद रकम पर आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80TTA के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं।

3. ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट: केंद्र या राज्य सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है।

4. VRS पर मिली रकम: वीआरएस के रूप में मिलने वाली पांच लाख रुपये तक की रकम टैक्स फ्री होती है।

5. स्कॉलरशिप और अवार्ड: छात्रवृत्ति और अवार्ड से मिलने वाली रकम पर आपको इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है।

इनकम टैक्स के सेक्शनों के अनुसार, ये आमदनियाँ टैक्स के दायरे से बाहर होती हैं और आयकर में छूट प्राप्त कर सकती हैं।