DR-DA Hike : राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की छठे और सातवें वेतनमान के आधार पर इसकी दरों को पुनरीक्षित किया गया है। ऐसे में इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी करते हुए सभी विभागों से संबंध में कार्यशैली को अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत राज्य शासन के पेंशनर्स. पारिवारिक पेंशनर्स को मूल पेंशन पारिवारिक पेंशन पर एक अक्टूबर 2024 से 50% सातवें वेतनमान के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए जबकि छठे वेतनमान किधर को 239 प्रतिशत तक स्वीकृत किया गया था।

महंगाई राहत फिर से बढ़ा
वहीं अब निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के महंगाई राहत को फिर से बढ़ाया जाएगा। वृद्धि पेंशनर्स को दिए जाने वाले महंगाई राहत की दर 1 मार्च 2005 से सातवें वेतनमान के लिए उनके मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन का 53% होगी। उनके महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की गई है।
महंगाई राहत को 7% से बढ़ाया गया
छठे वेतनमान प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों के लिए 1 मार्च 2025 से उनके महंगाई राहत को 7% से बढ़ाया गया। ऐसे में पेंशनर्स को मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन का 246 प्रतिशत अब उन्हें पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। बता दे कि महंगाई राहत की पात्रता पेंशन और परिवार पेंशन और साधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के प्रतिबंधों के अधीन भुगतान की जाएगी। वहीं ऐसे पेंशनर्स, जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग कम्यूट करवाया है, उनके महंगाई राहत उनके मूल पेंशन पर भुगतान की जाएगी।
ऐसे में छत्तीसगढ़ के छठे वेतनमान प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के महंगाई राहत में 7% की बढ़ोतरी की गई है। 1 मार्च से उनके महंगाई राहत बढ़कर 246 प्रतिशत हो गए हैं जबकि सातवें वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए एक मार्च से उनके महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। उनके महंगाई राहत बढ़कर 53% हो गए हैं।