Breaking News : रिहा होंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, खूंखारअटक जेल में कैद है इमरान !

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By Rishabh NamdevPublished On: August 29, 2023

Breaking News : इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की सजा पर रोक लगाते हुए उनकी रिहाई का फैसला सुनाया। इमरान खान को 5 अगस्त को 3 साल की सजा सुनाई गई थी और वे इस समय अटक जिले की जेल में बंद हैं। उनके वकीलों ने कोर्ट से अपील की है कि उनकी रिहाई पर कोई दूसरा मामला उनके खिलाफ न दर्ज किया जाए।

हालांकि, इमरान खान के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और इनमें से दो केस ऐसे हैं, जिनमें जांच एजेंसियां कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) उनके खिलाफ जांच कर रहे हैं।

Breaking News : रिहा होंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, खूंखारअटक जेल में कैद है इमरान !

इमरान की दो मामलों में गिरफ्तारी तय हो सकती है। FIA को सीक्रेट लेटर चोरी (साइफर गेट स्कैंडल) और NAB को 9 मई के हिंसा मामले में इमरान खान से पूछताछ करनी है। खास बात यह है कि NAB उन्हें 90 दिन तक जेल में रख सकता है और इस दौरान वे किसी अदालत से जमानत नहीं प्राप्त कर सकेंगे।

अब तोशाखाना केस को समझें

पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पिछली सत्ताधारी सरकार के खिलाफ तोशाखाना गिफ्ट मामला उठाया था। इसमें दावा किया गया था कि इमरान खान ने दूसरे देशों से मिले गिफ्ट्स को बेच दिया था। इमरान खान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने तोशाखाने से गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा और उन्हें बेचने पर 5.8 करोड़ रुपए मिले थे। बाद में पता चला कि यह रकम 20 करोड़ से अधिक थी।