लव जिहाद: यूपी के बरेली में दर्ज हुई पहली एफआईआर, नए कानून के तहत बना केस

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By Shivani RathorePublished On: November 29, 2020

शनिवार को राज्पाल से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का कानून लागू हो गया है। इस कानून के अंतर्गत यूपी के बरेली में पहला लव जिहाद का मामला दर्ज किया जा चूका है। इस मामले में नए नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज हुई है।


प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बरेली के देवरनिया थाने में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा के तहत मामला कायम कर लिया है। आरोपी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का और शादी करने का दबाब बना रहा था। इसलिए उसकी शिकायत दर्ज की गई। आरोपी का नाम उबैस बताया जा रहा है और वो अभी घर से फरार है।

शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित अध्यादेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिल गई थी। जिसके बाद शनिवार से ही यूपी में लव जिहाद का नया कानून लागू हो गया था। और नए कानून लागू होने के 24 घंटे भीतर ही उस कानून के तहत एक एफआईआर दर्ज हो गई। इसका पहला मामला बरेली में दर्ज हुई है लेकिन भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आरोपी के गिरफ्तारी के लिए पुलिस का प्रयास जारी है।

जुर्म साबित होने पर क्या होगा?
लव जिहाद के अंतर्गत मिथ्या, झूठ, जबरन, प्रभाव दिखाकर, धमकाकर, लालच देकर, विवाह के नाम पर करवाया गया धर्म परिवर्तन अब अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके तहत आरोपी को कम से कम एक साल और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। और इसके साथ आरोपी पर कम से कम 15 हजार तक का जुर्मना लगाएगा।