गेस्ट फैकल्टी से पद भरने पर रोक, प्रमुख सचिव को नोटिस जारी

Author Picture
By Akanksha JainPublished On: October 31, 2020

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर गेस्ट फैकल्टी का पद गेस्ट फैकल्टी से भरे जाने पर रोक लगा दी। डिवीजन बेंच ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया। डॉ.बीआर आम्बेडकर विश्वविद्यालय, महू, इंदौर में कार्यरत डॉ.धनंजय सिंह सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता बृंदावन तिवारी ने बताया कि याचिकाकर्ता निर्धारित नियमों के तहत चयन प्रक्रिया में शामिल होकर अतिथि विद्वान नियुक्त हुए। इसके बावजूद उन्हें हटाकर नए अतिथि विद्वान नियुक्त करने की तैयारी कर ली। इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी।