ज्ञानवापी मामले में SC ने जिला जज को ट्रांसफर किया केस, जाने कोर्ट ने फैसले में और क्या कहा

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Gyanvapi Supreme Court Verdict: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए यह केस जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है. जस्टिस चंद्रचूड़ा की तीन सदस्यीय बेंच ने यह आदेश जारी किया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यह केस सिविल जज वाराणसी ट्रांसफर किया जाएगा जिसे अनुभवी न्यायिक अधिकारी सुनेंगे.

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले सिविल जज सीनियर डिविजन वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कर दिया जाए. मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका दायर की है उसकी सुनवाई के लिए केस ट्रांसफर होने पर जिला न्यायाधीश द्वारा प्राथमिकता से निर्णय लिए जाने की बात भी आदेश में कही गई.

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फैसले में कहा गया कि हमारा 17 मई का अंतरिम आदेश फैसला आने और उसके बाद 8 सप्ताह तक लागू रहेगा ताकि जिला न्यायाधीश के आदेश को पीड़ित पक्ष द्वारा चुनौती दी जा सके. तब तक वजू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को उचित व्यवस्था करने का अनुरोध भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया कि हमारा अंतरिम आदेश वैकल्पिक नहीं है. सिविल जज द्वारा 16 मई को पारित किए गए आदेश को इस अदालत के आदेश में शामिल किया जाएगा.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम जिला अधिकारी को यह निर्देश देते हैं कि वह मुस्लिम पक्ष की मांग पर प्राथमिकता से निर्णय दे. यह मामला अब समर वेकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा. आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें आशा है कि सभी की छुट्टी खुशहाल हो स्वस्थ होगी क्योंकि अधिकतर लोग बाहर जा रहे हैं.