नई दिल्ली: अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो आपके लिए बेहद काम की खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि अपने खाताधारकों को कई सुविधाएं देता है, लेकिन इन सुविधाओं का फायदा लेने के लिए PF अकाउंट होल्डर्स को कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है. EPF और EPS के मामले में भी नॉमिनेशन करना चाहिए ताकि EPFO मेंबर के असमय निधन पर नॉमिनी को यह फंड समय से उपलब्ध हो सके.
मिलती है 7 लाख रुपये की सुविधा
EPFO मेंबर्स को इंश्योरेंस कवर की भी सुविधा एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिलती है. स्कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भुगतान किया जाता है. बता दें कि अगर बिना किसी नॉमिनेशन के ही सदस्य की मौत हो जाती है तो क्लेम को प्रोसेस करना कठिन हो जाता है. आइए जानते हैं कि आप ऑनलाइन माध्यम से कैसे नॉमिनेशन डिटेल्स भर सकते हैं.