फ्लाइट में अभ्रद व्यवहार से निपटने के लिए कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के अनुसार यात्रियों को कितनी शराब दी जाये जिससे वे अनियंत्रित ना हों, यह एयरलाइन के विवेक पर निर्भर करता है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। दरअसल, एयर इंडिया की दो अलग-अलग उड़ानों में 2022 में नशे में यात्रियों ने दूसरे यात्रियों पर पेशाब कर दिया था। इस घटना की एक पीड़िता ने इसके बाद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। डीजीसीए ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी करने का आग्रह किया था।
हाल ही में अदालत में अपना जबाब दाखिल कर दिया है। आपको बता दें की डीजीसीए के अनुसार नियमों के अनुसार यात्री को कितनी शराब परोसी जाए ताकि वह विमान में कोई अभ्रद व्यवहार न करे, यह क्रू मेंबर्स के विवेक पर निर्भर करता है।