नगरीय निकायों के ओपीनियन पोल/एग्जिट पोल के संबध में दिशा निर्देश जारी

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नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन के दौरान ओपिनियन पोल/एग्जिट पोल के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्वचन आयोग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया गया है। नगरीय निकायों के ओपीनियन पोल/एग्जिड पोल के संबध में निर्देश जारी किए हैं।

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन के दौरान ओपिनियन पोल/ एग्जिट पोल के संबंध में मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम के तहत अवलोकन से स्पष्ट होगा कि मतदान समाप्ति के लिए नियुक्त किए गए समय के साथ होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसे निर्वाचन संबंधी बात निषिद्ध है। “ओपिनियन पोल” के परिणाम किसी निर्वाचन संबंधी बात के अंतर्गत आते हैं। उक्त समयावधि के भीतर ऐसे पोल के परिणाम प्रकाशित/प्रसारित नहीं हो सकते। एग्जिट पोल निर्वाचन में मतदान करने वाले मतदाताओं से संपर्क कर तैयार किया जाता है और इसके परिणाम मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के पश्चात ही प्रकाशित एवं प्रसारित किए जा सकते हैं।

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प्रदेश के नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ओपिनियन पोल एवं एग्जिट पोल के प्रकाशन प्रसारण के संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहां है कि किसी भी समय संचालित ओपिनियन पोल के परिणाम मतदान केंद्र में निर्वाचन मतदान प्रथम चरण 06/07/2022 को देखते हुए प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिनांक 04/07/2022 को शाम 5:00 बजे से लेकर निर्वाचन मतदान द्वितीय चरण दिनांक 13/07/22 को शाम 5:00 बजे तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित प्रसारित नहीं किए जायेंगे। निर्वाचन के एग्जिट पोल के परिणाम भी द्वितीय चरण में मतदान दिनांक 13/07/ 2022 को मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के आधे घंटे बाद ही प्रकाशित व प्रसारित किए जा सकते हैं।