सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. अगर पति और पत्नी दोनों केंद्रीय कर्मचारी हैं. वह सेंटल सिविल सर्विस पेंशन 1972 नियमों के तहत कवर हैं. तो उनके निधन होने पर बच्चों को दो फैमिली पेंशन मिलेगी। इस पेंशन की सीमा 1.25 लाख रुपए तक हो सकती है. हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें है.
बता दें सरकार अपने कर्मचारियों के साथ उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है. केंद्रीय सिविल सर्विस 1972 के नियम 54 के सब रुल 11 के अंतर्गत अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी है. उनकी मौत होने पर बच्चे दोनों की पेंशन के लिए हकदार है. नियमों के अनुसार नौकरी के दौरान या रिटायरमेंट के बाद किसी एक परिजन की मौत होती है. तब पेंशन जीवित पैरेंट को मिलेगी. लेकिन दोनों के देहांत होने पर बच्चों को फैमिली पेंशन मिलेगी.