7 दिन में शंभू बॉर्डर खोले सरकार, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर अंबाला के पास शंभू सीमा पर बैरिकेड हटाने का निर्देश दिया। किसान 13 फरवरी से वहां डेरा डाले हुए हैं जब उनका ‘दिल्ली चलो’ मार्च रोक दिया गया था। फरवरी में, जब संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) ने दिल्ली तक मार्च करने की घोषणा की, तो हरियाणा सरकार ने अंबाला-नई दिल्ली राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए। वे फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।

ये आदेश किसानों के मुद्दों और नाकाबंदी के खिलाफ याचिकाओं के एक समूह पर आए। यह निर्देश न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया और न्यायमूर्ति विकास बहल की खंडपीठ ने जारी किये। किसानों ने इस मामले पर चर्चा के लिए 16 जुलाई को बैठक तय की हैहरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने सुनवाई के बाद मीडिया को बताया कि अदालत ने हरियाणा सरकार को सात दिनों के भीतर बैरिकेड हटाने का निर्देश दिया।

अदालत ने यह भी कहा कि यदि कानून-व्यवस्था का कोई मुद्दा सामने आता है, तो सरकार कानून के अनुसार निवारक कदम उठा सकती है। पंजाब सरकार को भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं और पंजाब की ओर से किसी भी तरह के बैरिकेड को भी हटा दिया जाना चाहिए। सभरवाल ने कहा, राजमार्ग खोलने के आदेश हैं।

सुरक्षा बलों द्वारा उनके मार्च को रोके जाने के बाद 13 फरवरी से किसान पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं। 21 फरवरी को खनौरी सीमा पर हुई झड़प में बठिंडा के शुभकरण की मौत हो गई और कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए. यह घटना तब हुई जब कुछ किसानों ने बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें दिल्ली तक मार्च करने के लिए राज्य की सीमा पार करने से रोक दिया।

सभरवाल ने कहा, हमने (हरियाणा) कहा था कि बैरिकेडिंग 10 फरवरी से लगाई गई थी, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थी। किसान पंजाब की तरफ बैठे हैं. वर्तमान में उनकी संख्या लगभग 400-500 है, ”इस बीच, अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि उन्होंने दोनों समूहों के लिए एक बैठक निर्धारित की है। “एसकेएम (गैर-राजनीतिक) और केएमएम – 16 जुलाई को भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हमने सड़क अवरुद्ध नहीं की है। बैरिकेडिंग केंद्र और हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी ।