कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा महंगाई भत्ते का लाभ, मंत्रालय द्वारा आदेश जारी, ये होंगे पात्र

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7th pay Commission : कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 6th और 7th पे कमीशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को इस भत्ते का प्रॉफिट दिया जाएगा। इसके लिए रूल्स में रूपांतरण किया गया है। वही कुछ आवश्यक रूल्स निर्धारित किए गए हैं। इसी रूल्स के अंतर्गत उन्हें भत्ते का पेमेंट किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा इसके लिए ऑर्डर भी जारी किए गए हैं।

वहीं ऑर्डर में कहा गया है कि निवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वक़्त वक्त पर संशोधित कार्यालय ज्ञापन नंबर 1.17011/11(4)/2016-एच-III दिनांक 09-11-2017 के अंतर्गत प्रवर्तित गृह निर्माण अग्रिम रूल्स के अंतर्गत रक्षा कर्मियों को घर निर्माण अग्रिम दिया जा सकता है। 7वीं सीपीसी की रिकमंडेशन और अन्य प्रासंगिक कारणों पर सोचने के बाद राष्ट्रपति हाउस बिल्डिंग एडवांस की वर्तमान स्कीम को और ज्यादा उदार बनाया जा रहा है, इसके लिए रूल्स निर्धारित किए गए है: –

कई सारे नियम निर्धारित

34 माह का बेसिक सैलरी ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रूपए, या घर/फ्लैट की लागत, या रीपेमेंट केपेसिटी के मुताबिक रकम, जो भी नवीन निवास के निर्माण/खरीद के लिए कम से कम समतल हो।
उपस्थित मकान के विस्तार के लिए, एचबीए की रकम 34 महीने के बसिक सैलरी तक सीमित होगी, जो ज्यादा से ज्यादा 6.00 लाख (छह लाख रूपए), या विस्तार की लागत, या चुकाने की केपेसिटी के मुताबिक धन राशि होगी।
वहीं इसी के साथ बनाए जाने/खरीदे जाने वाले घर की लागत (प्लॉट की लागत को छोड़कर) कर्मचारी की बेसिक सैलरी 139 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो ज्यादा से ज्यादा 60 लाख (साठ लाख रूपए) हो सकती है। यदि विभाग प्रमुख (एचओडी) मामले के गुण-दोष से सेटिस्फाई हैं, तो लागत लिमिट में ज्यादा से ज्यादा 25% तक का डिस्काउंट दिया जा सकता हैं।

रीपेमेंट केपेसिटी

  • मंजूर लोन की रकम की गणना के उद्देश्य से, केंद्र सरकार के कर्मचारी की रीपेमेंट क्षमता की गणना निम्नानुसार की जाएगी: –

     

  • कर्मचारी के 20 वर्ष बाद रिटायर होने की स्थिति में- बेसिक सैलरी 40 फीसदी

     

  • कर्मचारी के 10 वर्ष बाद लेकिन 20 वर्ष से ज्यादा रिटायर होने के मामले में- बेसिक सैलरी 40% तक, डीसीआर ग्रेच्युटी का 65% भी सामंजस्य किया जा सकता है।

     

  • 10 वर्ष के अंदर रिटायर होने वाले कर्मचारी के मामलों में- बेसिक सैलरी का 50% तक DCR ग्रेच्युटी 75% तक सामंजस्य किया जा सकता है।

लागू इंटरेस्ट रेट और आवास निर्माण अग्रिम की वसूली की विधि:-

फाइनेंशियल साल 2017-18 से आगे के लिए भवन निर्माण अग्रिम पर इंटरेस्ट 8.50% होगा। वित्त मंत्रालय के काउंसलिंग से इसे नोटिफाइड करने के लिए हर तीन वर्षों में इसकी समीक्षा की जाएगी।
एचबीए की रिकवरी की विधि पहले पंद्रह सालों में मूलधन की रिकवरी के वर्तमान पैटर्न के मुताबिक 180 से ज्यादा मंथली किस्तों में और उसके बाद अगले पांच सालों में इंटरेस्ट की रिकवरी 60 से ज्यादा मंथली किश्तों में जारी रहेगी। अग्रिम पर प्रथम किस्त के पेमेंट की दिनांक से सामान्य इंटरेस्ट लगेगा।
विभिन्न फाइनेंशियल सालों में कर्मचारी द्वारा ली जाने वाली एचबीए की बाद की किश्तों/किस्तों के सभी केस, इंटरेस्ट रेट में बदलाव की स्थिति में, उस साल में लागू इंटरेस्ट रेट से कन्ट्रोल होंगे, जिसमें एचबीए मंजूर किया गया था।

इंश्योरेंस

  • घर/भवन के निर्माण/खरीद के तत्काल बाद, कर्मचारी इंश्योरेंस नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा स्वीकृत मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ अग्रिम रकम से कम राशि के लिए निवास का इंश्योरेंस कराएगा और इसे अपने समीप रखेगा। आग, बाढ़ और बिजली से होने वाले नुकसान के अगेंस्ट तब तक इंश्योरेंस कराया जाता है। जब तक अग्रिम रकम और उस पर इंटरेस्ट का पूरा पेमेंट नहीं कर दिया जाता है और इंश्योरेंस डाक्यूमेंट्स को विभाग के प्रमुख (एचओडी) के पास डिपॉजिट कर दिया जाता है। इंश्योरेंस का नवीनीकरण हर वर्ष किया जाएगा और रोजाना ढंग से विभागाध्यक्ष के इंस्पेक्शन के लिए प्रीमियम रिसीट पेश की जाएगी।

     

  • कर्मचारी से उन समयांतराल के लिए, जो घर के इंश्योरेंस द्वारा कवर नहीं हैं, हाल ही इंटरेस्ट रेट से 2% ज्यादा का दंडात्मक इंटरेस्ट प्राप्त किया जाएगा।

वर्तमान नियम

घर निर्माण एडवांस नियमों के पुराने वर्जन में रेलिवेंट सेक्शंस में उपरोक्त बदलावों के अतिरिक्त, एचबीए के अन्य सभी वर्तमान नियम, रूल्स और शर्तें रक्षा मंत्रालय के लेटर नंबर 15(1) के अंतर्गत तय मुताबिक लागू होंगी। /99/डी(वेतन/सेवाएं) दिनांक 16-04-1999 और 45(1)/2009/डी(वेतन/सेवाएं) दिनांक 24-07-2009, समय-समय पर यथासंशोधित अगले ऑर्डर तक लागू रहेंगे।