हितग्राहियों को पात्रता का राशन प्रदाय नहीं करने पर विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

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इंदौर। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी एवं अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर के आदेश पर विगत दिवस जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारू के मार्गदर्शन में इंदौर नगर के प्राथमिक सहकारी उप भंडार द्वारा संचालित प्रकाश का बगीचा, जबरन कालोनी स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान कोड क्रमांक 809230 की जांच खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई।

जॉंच में पाया गया कि दुकान के विक्रेता भालचंद्र धोडपकर द्वारा पीओएस मशीन से खाद्यान्न की संपूर्ण मात्रा आहरित की है, लेकिन हितग्राहियों को गेहूं का वितरण नहीं किया गया। विक्रेता द्वारा कालाबाजारी/व्यपवर्तन करने के उद्देश्यू से गेहूं का प्रदाय हितग्राहियों को नहीं करने के कारण स्टॉक सत्यापन में अधिक पाया 46.24 क्विंटल गेहूं को जप्ती पत्रक अनुसार जप्त किया जाकर सुपुर्दगी में दिया गया। जॉंच में पाया गया कि अन्त्योदय कार्डधारियों को शक्कर का भी प्रदाय नहीं किया गया। साथ ही हितग्राहियों को पीओएस मशीन से निकलने वाली पावती रसीद नहीं दी जाकर राशि भी अधिक लिया जाना पाया गया। उचित मूल्य दुकान के अंदर स्टॉक एवं मूल्य सूची बोर्ड भी प्रदर्शित नहीं किया जाना पाया गया।

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शासकीय उचित मूल्य दुकान को निलंबित करते हुए प्रा.सह.उप.भंडार के विक्रेता भालचंद्र धोडपकर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना रावजी बाजार, इंदौर में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कार्यवाही में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तृप्तिमाला मिश्रा, राहुल शर्मा आदि सम्मिलित थे।