केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, 1 अप्रैल से लागू होगा UPS, जानें किसे और कितना मिलेगा लाभ?

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By Meghraj ChouhanPublished On: January 26, 2025

केंद्र सरकार ने आगामी बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का वैकल्पिक रूप होगी, जो कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता का वादा करती है। UPS को पुराने पेंशन सिस्टम (OPS) और NPS की खामियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

योजना का उद्देश्य और पात्रता

यूनिफाइड पेंशन योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा के बाद एक स्थिर और निश्चित पेंशन प्रदान करना है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है, जो पहले से NPS के तहत हैं और UPS को चुनते हैं। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

  • सुपरएन्नुएशन (नियमित रिटायरमेंट): 10 साल की सेवा पूरी करने पर।
  • FR 56(j) के तहत रिटायरमेंट: जब सरकार कर्मचारी को इस श्रेणी में रिटायर करती है (यह सजा के तहत नहीं होगा)।
  • स्वैच्छिक रिटायरमेंट: न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी करने पर।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, 1 अप्रैल से लागू होगा UPS, जानें किसे और कितना मिलेगा लाभ?

हालांकि, सेवा से बर्खास्तगी, निष्कासन या इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

योजना के लाभ

योजना के तहत, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती है। मुख्य लाभ इस प्रकार होंगे:

  • 25 साल की सेवा पूरी करने पर: कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
  • 10 से 25 साल की सेवा: सेवा के अनुपात में पेंशन की राशि मिलेगी।
  • 10 या अधिक वर्षों की सेवा के बाद रिटायरमेंट: कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी।
  • पेंशनधारी की मृत्यु के बाद: पेंशन का 60% उनके पति/पत्नी को मिलेगा।
  • महंगाई राहत: पेंशनधारकों और उनके परिवारों को महंगाई भत्ता मिलेगा, जो पेंशन के साथ जुड़ा होगा।

लंप सम भुगतान और कॉर्पस संरचना

योजना के तहत, रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को लंप सम भुगतान के रूप में हर छह महीने की सेवा के लिए बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का 10% मिलेगा। इसके अतिरिक्त, UPS के तहत दो प्रकार के कॉर्पस होंगे:

  1. व्यक्तिगत कॉर्पस: जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होगा।
  2. पूल कॉर्पस: इसमें सरकार का अतिरिक्त योगदान होगा।

सरकार कर्मचारियों के योगदान के समान ही 8.5% अतिरिक्त योगदान भी करेगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य मिलेगा।