संभागायुक्त दीपक सिंह ने राजस्व अभियान के तहत प्रकरणों के निराकरण में कोताही बरतने पर खरगोन जिले के कसरावद तहसीलदार मुन्ना अड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तहसीलदार अड़ द्वारा राजस्व प्रकरणों एवं आर.सी.एम.एस.पोर्टल पर माह जुलाई में निराकृत प्रकरणों की रेण्डम जाँच में पाया गया कि उनके द्वारा निराकृत प्रकरणों में आदेश के रूप में खाली कागजों को आरसीएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
अड़ ने शासन के नियमानुसार एवं दिए गए निर्देशानुसार विधिवत प्रक्रिया के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण नहीं करते हुए अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती है। उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम (एक), (दो) एवं (तीन) के विपरीत होने से उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम, 1966 के नियम-9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी करते हुए उनका मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय जिला खरगोन निर्धारित किया गया है। अड़ को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उक्त कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद द्वारा की गई जाँच एवं कलेक्टर खरगोन से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।