दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने मामले में सीबीआई से जवाब मांगा है। सीबीआई ने हाई कोर्ट द्वारा जारी नोटिस को स्वीकार कर लिया हैं। हाई कोर्ट ने सीबीआई को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा हैं। यदि कोई प्रत्युत्तर हो तो 2 दिनों के भीतर दाखिल किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आप नेता केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है।
वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह मामला 17 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है।