असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को 60 साल के बाद पेंशन देने पर विचार

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प्रदेश के श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों के लिए 60 साल के बाद पेंशन के विचार पर ध्यान देने की घोषणा की है। इस संबंध में उन्होंने समय-समय पर संवेदनशीलता और योजनाओं को महत्त्वपूर्ण बताया। जनकारी के अनुसार पटेल शासकीय योजनाओं में 60 साल की उम्र के बाद के श्रमिकों को लाभ की पात्रता नहीं होने के संबंध में समीक्षा कर रहे थे।

पंजीयन में बदलाव की योजना: दरअसल मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि पंजीयन के नियमों में संशोधन के लिए बैठक में निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, श्रमिकों को गलती से भी प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा और अपील के प्रावधान को हटाया जाएगा।

पंजीयन के निरस्तीकरण में संदर्भ साफ़ और पारदर्शी बनाने की योजना है। मंत्री प्रहलाद ने निर्देशित किया कि निरस्तीकरण के कारणों और उनके जस्टिफिकेशन के लिये श्रमिकों के होने वाले पंजीयन के किसी भी एक जिले की सेंपलिंग की जाए।

वर्तमान योजनाओं की समीक्षा: विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए वर्तमान योजनाओं की समीक्षा की जा रही हैं। यह समीक्षा 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन और बीमा योजनाओं को लेकर नई योजनाओं को मंजूरी देने का ध्यान रखेगी। श्रमिकों के हित में बदलाव के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं।