जबलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया (Congress leader Raja Patria) को जबलपुर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने उन्हें राहत दी है। जानकारी के लिए आपको बता दे कि, राजा पटेरिया पिछले करीब ढाई महीने से पवई जेल में बंद थे।
बता दे कि, 11 दिसंबर 2022 को पन्ना के पवई में राजा पटेरिया (Raja Patria) अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे तभी उन्होंने कहा था कि, मोदी इलेक्शन ख़त्म कर देगा। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बांट देगा। संतों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में हैं। संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, इन द सेन्स उनको हराने के लिए काम करो।
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एकलपीठ को बताया गया था कि आवेदक के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं हैं। राजनीति दुर्भावना (politics malfeasance) के कारण उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। जस्टिस संजय द्विवेदी (Justice Sanjay Dwivedi) की सिंगल बेंच ने उन्हें एक लाख के निजी मुचलके पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।