नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की और से आयोजित ना हो सकी परीक्षाओं को अब नहीं करवाने का फैसला लिया है। दरअसल, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी है कि दिल्ली राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा रद्द कर दी गई है।
यूजीसी ने कुछ समय पहले देशभर के विश्वविद्यालयों को आखरी वर्ष यानी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करवाने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद छात्रों ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में विरोध जताया। इस याचिका पर छात्रों का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते हर जगह छात्र के लिए परीक्षाओं में शामिल हो पाना संभव नहीं है। इसी को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट मैं आज इस मामले पर सुनवाई होनी है।
गौरतलब है कि यूजीसी द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया था कि स्कूल-कॉलेज की परीक्षाओं 30 सितंबर तक करवाना है। गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद यूजीसी ने संशोधित गाइडलाइन जारी की थी जिसमें जुलाई में परीक्षा करवाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था।
साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताते हुए इन्हें सितंबर के अंत तक कराने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद ये भी कहा गया था कि अगर कोई छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पता है तो उसे बाद में परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ये गाइडलाइन खास तौर पर अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए था।