GST Council ने कुछ खाद्य पदार्थों जैसे अनाज आदि पर कर छूट वापस ले ली है और आज से से इन पर 5% GST लगेगा। इस फैसले के बाद पैकेट बंद दही, लस्सी और छाछ जैसे डेयरी उत्पादों के भाव बढ़ना तय हैं। इसके अलावा गेहूं और अन्य अनाज में आटा और गुड़ पर भी 5% जीएसटी लगने से आने वाले समय में पैकेट बंद दूध भी महँगा हो सकता है। जो अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है। विशेषज्ञों का कहना है कि GST Council के इस कदम से डेयरी कंपनियों को अतिरिक्त लागत के प्रभाव से गुजरने के लिए अपने ग्राहकों के मूल्यों में मजबूरन बढ़ोतरी करनी पड़ेगी।
पैकेज्ड एवं लेबल युक्त दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5 फीसद जीएसटी देना होगा।अस्पताल में 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले कमरे पर 5 फीसद जीएसटी लगेगा।चेक बुक जारी करने पर बैंकों की ओर लिए जाने वाले शुल्क पर 18 फीसद जीएसटी।होटल के 1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराये वाले कमरे पर 12 फीसद जीएसटी।टेट्रा पैक पर दर 12 फीसद से बढ़कर 18 फीसद।प्रिंटिंग/राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, एलईडी लाइट्स, एलईडी लैम्प पर 12 फीसद की जगह 18 फीसद जीएसटी।मैप, एटलस और ग्लोब पर 12 फीसद जीएसटी देना होगा।ब्लेड, चाकू, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स आदि पर 18 फीसद जीएसटी। अभी 12 फीसद।आटा चक्की, दाल मशीन पर 5 फीसद की जगह 18 फीसद जीएसटी।अनाज छंटाई मशीन, डेयरी मशीन, फल-कृषि उत्पाद छंटाई मशीन, पानी के पंप, साइकिल पंप, सर्किट बोर्ड पर 12 फीसद की जगह 18 फीसद जीएसटी।
उन ऑपरेटरों के लिए माल ढुलाई किराया पर जीएसटी 18 फीसद से कम होकर 12 फीसद रह जाएगी, जहां ईंधन लागत शामिल है।डिफेंस फोर्सेज के लिए आयातित कुछ खास वस्तुओं पर आईजीएसटी नहीं लगेगा।रोपवे के जरिये यात्रियों और सामान लेकर आने-जाने पर 5 फीसद टैक्स। अभी 18 फीसद है।स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्र्मि अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर 12 फीसद की जगह 5 फीसद लगेगा।
अस्पतालों में इलाज के लिए अब लोगों को अधिक पैसे खर्च करने होंगे. आईसीयू के बाहर अस्पतालों के ऐसे कमरे, जिनका एक दिन का किराया मरीज के लिए 5000 रुपये रुपये से अधिक है, आज से सरकार यहां भी 5 फीसदी की दर से GST वसूलेगी. पहले अस्पतालों के ऐसे कमरों पर GST की दरें नहीं लागू थीं.