भारत के औषधि महानियंत्रक ने दवाओं की अवैध ऑनलाइन बिक्री को लेकर अमेजन, फ्लिपकार्ट, हेल्थ प्लस समेत 20 ऑनलाइन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीसीजीआई वी.जी. सोमानी ने आठ फरवरी को जारी कारण बताओ नोटिस में 12 दिसंबर, 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि यह कंपनियां बिना लाइसेंस के दवाओं की ऑनलाइन बिक्री कर रही है जिसकी वजह से इन पर रोक लगाई जाती है।
ऑनलाइन दवा विक्रेताओं को नोटिस में कहा गया है, आदेश के बावजूद यह कंपनियां बिना लाइसेंस के इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाई गईं। साथ ही नोटिस में यह भी लिखा है कि इस नोटिस के जारी होने की तारीख से दो दिनों के अंदर कारण बताने के लिए कहा जाता है कि ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940’ के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के उल्लंघन में दवाओं की बिक्री, स्टॉक, प्रदर्शन या वितरण की पेशकश के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
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दरअसल, किसी भी दवा की बिक्री या स्टॉक या प्रदर्शन या बिक्री या वितरण की पेशकश के लिए संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लाइसेंस की आवश्यक होता है और लाइसेंस धारकों द्वारा लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है। इस मामले पर डीसीजीआई ने आगे कहा कि जवाब नहीं देने की स्थिति में यह माना जाएगा कि कंपनियों के पास इस मामले में कोई जवाब नहीं है और फिर बिना किसी नोटिस के उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।