दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी।न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा, ”यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के या अवैध थी।