डॉक्टर रेप-मर्डर केस में कलकत्ता HC का बड़ा एक्शन, सीबीआई को जांच के दिए आदेश

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले शुक्रवार को एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश दिया है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह महिला डॉक्टर के कथित दुष्कर्म एवं हत्या मामले की जांच की केस डायरी दोपहर एक बजे उसके सामने पेश करे। हाईकोर्ट में कुछ जनहित याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं, जिनमें मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का अनुरोध किया गया था।

दरअसल पीड़िता एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षु डॉक्टर थी, जो कि अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी। बताया जा रहा है कि वह सरकारी अस्पताल में अपनी रात की ड्यूटी के दौरान हॉल में आराम करने गई थी। पोस्टमॉर्टम के अनुसार, महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसे प्रताड़ित किया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर एक गहरा घाव पाया गया हैै। उसका सिर दीवार या फर्श से टकराया था।

पोस्टमार्टम के अनुसार उसके शरीर के कई अंगों में चोटें आई थीं। उसकी आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। इस मामले में संजय रॉय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पीड़िता के साथ ड्यूटी पर तैनात चार जूनियर डॉक्टरों को भी तलब किया है।