इंदौर। महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं आयुक्त हर्षिका सिंह के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत नगर निगम इंदौर द्वारा विकसित किये जा रहे शिवालीक परिसर, सतपुडा परिसर, अरावली परिसर, नर्मदा परिसर एवं कावेरी परिसर पर आवासीय इकाईयों के मार्केटिंग एवं विक्रय हेतु नियुक्त एजेन्सी मेसर्स अप-टू-द मार्क एडवर्टाइजिंग प्रा. लि. एवं मेसर्स मिरेकल ईवेंट्स ज्वाइंट वेंचर इन्दौर में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा हितग्राही से आवासीय प्रकोष्ठ के निर्धारित विक्रय मूल्य राशि से अधिक राशि अनूचित रूप से लेने के साथ ही एक ही आवास के लिये एक से अधिक व्यक्तियों से पैसा लिये जाने पर संबंधित एजेन्सी मेसर्स अप-टू-द मार्क एडवर्टाइजिंग प्रा. लि. एवं मेसर्स मिरेकल ईवेंट्स ज्वाइंट वेंचर एजेंसी के संबंधितो के विरूद्ध सेन्ट्रल कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई तथा एजेंसी से अनुबंध भी निरस्त करने के निर्देश दिये गये।
विदित हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित नर्मदा परिसर (बडा बांगडदा एक्सटेंशन) स्थित आवासीय प्रकोष्ठ क्र. ।-03/805 के हितग्राही जानकीलाल पिता गुलाबचंद सोनी से आवासीय प्रकोष्ठ के निर्धारित विक्रय मूल्य राशि रू. 7,00,000/- के विरूद्ध राशि रू. 8,50,000/- (रु. 1,50,000/- अधिक की राशि) अनुचित रूप से लिये जाने की बात संज्ञान में आयी थी।
प्रकरण के संबंध में अपर आयुक्त पीएमए वाय अभिलाष मिश्रा द्वारा तस्दीक करते हुवे पंचनामा तैयार कर प्रकरण प्रस्तुत करने पर महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव एवं आयुक्त हर्षिका सिंह द्वारा संबंधीत मार्केटिंग एजेन्सी एजेन्सी मेसर्स अप-टू-द मार्क एडवर्टाइजिंग प्रा. लि. एवं मेसर्स मिरेकल ईवेंट्स ज्वाइंट वेंचर के विरूद्ध थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराने एवं एजेन्सी के अनुबंध को निरस्त करने के निर्देश दिये गये थे, साथ ही एजेन्सी द्वारा योजनांतर्गत अन्य प्रकोष्ठों के पंजीयन / आवंटन में इस तरह की गड़बड़ी ना की गई हो, इसकी जांच करने हेतु एक जांच समिति का गठन करने के निर्देश दिये गये थे।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं आयुक्त हर्षिका सिंह के निर्देशों के क्रम में प्रकरण से संबंधित मार्केटिंग एजेन्सी के दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु विभाग द्वारा पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली को पत्र क्र. 5458 दिनांक 05.01.2024 जारी किया गया तथा एजेन्सी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका संतोषजनक जवाब प्राप्त ना होने से मार्केटिंग एजेन्सी का अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है, साथ ही योजनांतर्गत अन्य प्रकोष्ठों के पंजीयन/आवंटन में अनियमितता की जांच करने हेतु जांच समिति का गठन किया जाकर कार्यवाही प्रचलन में है।
दिनांक 05.02.2024 को पुनः योजनांतर्गत गुलमर्ग परिसर 1 एवं 2 पर आवासीय इकाईयों के विक्रय एवं मार्केटिंग हेतु नियुक्त अन्य एजेन्सी मेसर्स अप-टू-द मार्क एडवर्टाइजिंग प्रा. लि., इंदौर के कर्मचारियों द्वारा गुलमर्ग परिसर स्थित हितग्राही गीताबाई पति रामाधार सिंह राठौर को आवंटित प्रकोष्ठ क्र. बी-12/305 को पुनःगौतमसिंह पिता गंभीरसिंह पंवार से रू. 1,50,000/- नगद लेकर आवंटित करने तथा उक्त प्रकोष्ठ के मूल हितग्राही गीताबाई द्वारा आवास पंजीयन हेतु ऑनलाईन यू.पी.आई. के माध्यम से पूर्व में किये गए
भुगतान को गौतमसिंह पिता गंभीरसिंह पंवार का भुगतान दिखाकर फर्जी रसीद काटने की बात संज्ञान में आयी है। जिस पर प्रकरण की जांच करते हुवे मार्केटिंग एजेन्सी के दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही की गई तथा परिसर की मार्केटिंग एजेन्सी एजेन्सी मेसर्स अप-टू-द मार्क एडवर्टाइजिंग प्रा. लि. एवं मेसर्स मिरेकल ईवेंट्स ज्वाइंट वेंचर का अनुबंध निरस्त करने के निर्देश दिये गये।