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विज्ञापन केस : BJP की याचिका SC ने की खारिज, कोर्ट ने कहा- ‘विज्ञापन अपमानजनक…’

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By Srashti BisenPublished On: May 27, 2024

कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सिंगल जज बेंच ने अपने फैसले में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को विज्ञापन जारी करने से रोक दिया है, जिसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है।

क्या था मामला?

कुछ विज्ञापनों के छपने के बाद टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। 18 मई को चुनाव आयोग ने शिकायत के आधार पर बीजेपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिस पर 21 मई तक जवाब मांगा गया था। इस बीच, TMC 20 मई को याचिका लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची, जहां सुनवाई के दौरान सिंगल जज बेंच ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 4 जून तक आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया।

विज्ञापन केस : BJP की याचिका SC ने की खारिज, कोर्ट ने कहा- 'विज्ञापन अपमानजनक...'

कोर्ट ने बीजेपी को उन विज्ञापनों को प्रकाशित करने से भी रोक दिया था, जिनके बारे में टीएमसी ने याचिका में कहा था कि उनके कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाए गए थे। डिवीजन बेंच ने कहा था कि बीजेपी फैसले की समीक्षा करने, बदलाव करने या आदेश वापस लेने के लिए सिंगल जज बेंच के पास जा सकती है।