Breaking News: पुणे पोर्शे केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का बड़ा फैसला, आरोपी के पिता को मिली 5 दिन की पुलिस कस्टडी

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महाराष्ट्र के पुणे में पोर्शे कार एक्सीडेंट मामले ने देश को झकझोर कर रख दिया। जिस तरह से यह घटना सामने आई और किशोर आरोपी को कुछ ही घंटों में जमानत दे दी गई, उससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। पुलिस की शुरुआती जांच से लोगों का शक और मजबूत हो गया। अब इस मामले में पुणे की स्थानीय अदालत ने निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि पब और बार मालिकों को ग्राहकों को शराब परोसना सीमित करना चाहिए, क्योंकि लोग शराब पीने के बाद घर जाना चाहते हैं।

‘तीन पुलिस हिरासत में’

कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है. सरकारी पक्ष ने आरोपियों के लिए सात दिन की पुलिस हिरासत का अनुरोध किया था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी की उम्र का एहसास होने के बावजूद, आरोपी बार मालिक ने नाबालिग आरोपी और उसके दोस्तों को शराब बेची।

न्यायाधीश ने दुर्घटना में दो युवकों की मौत पर चिंता व्यक्त की। आरोपियों को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. पी पोक्शे के समक्ष सरकारी पक्ष और आरोपियों की ओर से दलीलें दी गईं। जस्टिस पोक्शे ने कहा कि जिस व्यक्ति ने ज्यादा शराब पी है उसे पब में जगह मिलनी चाहिए। सड़क पर मौजूद लोगों की क्या गलती है? जो लोग पब में आते हैं। वे घर नहीं चलते। वे अपने वाहन से घर जायेंगे। कहीं न कहीं बदलाव तो करना ही पड़ेगा। इसलिए पब और बार मालिकों को यह सीमित करना होगा कि वे कितनी शराब परोस सकते हैं।

मामला क्या है?

हिट एंड रन की घटना 19 मई को हुई थी। हादसा कल्याणी नगर में हुआ। यह हादसा कंस्ट्रक्शन कारोबारी विशाल अग्रवाल के बेटे ने कराया था। एक महंगी पॉर्श कार ने दोपहिया वाहनों को कुचल दिया। दोनों इंजीनियर थे। मामले में नाबालिग आरोपी को पुलिस ने पिज्जा और बर्गर खिलाया। और कोर्ट ने उसे कुछ शर्तों पर 15 घंटे के भीतर जमानत भी दे दी। किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी को 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और सड़क दुर्घटनाओं का प्रभावी समाधान क्या है, इस पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा था। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी शराब के नशे में था और तेज गति से गाड़ी चला रहा था।