मनीष सिसोदिया की कस्टडी में कोर्ट का फैसला सुरक्षित, CBI ने मांगी 5 दिन की रिमांड

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नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की रविवार रात गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का माहौल गरमा गया है। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI ने कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। 30 मिनट की सुनवाई के बाद CBI की रिमांड की मांग पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की कस्टडी मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिनों की कस्टडी मांगी थी। मनीष के वकील ने कहा कि सीआरपीसी 41 का पालन जरूरी है। गिरफ्तार करते पुलिस को इसकी वजह बतानी चाहिए। मनीष सिसोदिया को नई आबकारी नीति (new excise policy) में बरती गई अनियमिताओं के कारण गिरफ्तार किया गया है।

जांच एजेंसी ने कहा था कि सिसोदिया सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए उनकी रिमांड जरूरी है। सीबीआई का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रची और उन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की। कानून व्यवस्था (law and order) खराब होने की आशंका के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। सिसोदिया ने रविवार की रात सीबीआई हेडक्वार्टर में गुजारी।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) का कहना है कि मनीष निर्दोष हैं और जानबूझकर देशभक्तों को जेल में डाला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इस घटनाक्रम को डर्टी पॉलिटिक्स करार दिया है।