Breaking: उमंग सिंघार पर हुई एफआईआर रद्द , हाई कोर्ट इंदौर ने दिया निर्णय

bhawna_ghamasan
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इंदौर। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात चुनाव में से प्रभारी मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंगार के खिलाफ धार की नौगांव थाने में रेप और मारपीट समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया था। एफआईआर करने वाली महिला ने खुद को उमंग सिंगार की पत्नी बताया था। एफआईआर के बाद से उमंग सिंगार गायब हैं। एफआईआर दर्ज करने वाली महिला कांग्रेसी नेत्री बताई जा रही है। लेकिन अब उमंग सिंघार पर हुई एफआईआर रद की गई हैं ।

दरअसल, मौजूदा विधायक उमंग सिंघार के विरुद्ध पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर हाई कोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ की सिंगल बेंच ने निरस्त कर दी है। उनकी ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने उक्त याचिका स्वीकार करते हुए एफआईआर निरस्त किए जाने की पुष्टि की है।

उल्लेखनीय है कि गत वर्ष नवंबर 2022 में धार जिले के गंधवानी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक और कमलनाथ सरकार में वन मंत्री रहे उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने प्रताड़ना, दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य का केस दर्ज कराया था. इस एफआईआर को सिंघाड़ द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर धारा 482 में चुनौती देते हुए इसे निरस्त करने की गुहार की थी। इस पर विगत दिनों दो दिन तक बहस के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था।