पटना। कोरोना वायरस के संक्रमण की संख्या में फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। जिसको देखते हुए बिहार सरकार ने नै गाइडलाइन्स जारी की है। जारी गाइडलाइन्स में शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने के निर्देश दिए हैं। सरकार के निर्देश के मुताबिक शादियों में सड़क पर बैंड-बाजा बजाने और डांस करने पर रोक लगा दी गई है। वही, सरकार के निर्देश के मुताबिक शादियों में सड़क पर बैंड-बाजा बजाने और डांस करने पर रोक लगा दी गई है। गुरुवार को गृह विभाग के सचिव आमिर सुबहानी ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गृह विभाग द्वारा नई गाइड लाइन जारी की गई है, जो तीन दिसंबर तक लागू रहेगी।
वही, नए दिशा निर्देश के अनुसार, वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति (स्टाफ सहित) की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। इसाथ ही आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। सरकार ने, शादियों में सड़क पर बैंड-बाजा बजाने और डांस करने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि विवाह स्थल पर बैंड बाजा बजाने पर रोक नहीं है। साथ ही, निर्देश में कहा गया है कि, “सड़कों पर बैंड बाजा एवं बारात के जुलूस की अनुमति नहीं रहेगी, हालांकि वैवाहिक समारोह स्थल में इसकी अनुमति दी जा सकेगी।”
साथ ही अब श्राद्ध कार्यक्रमों में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सरकार के निर्देशानुसार, इसमें पंडित से लेकर श्रद्घांजलि देने आने वाले लोगों की संख्या शामिल है। श्राद्ध के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क जैसे नियमों का पालन किया जाएगा। साथ ही बिहार सरकार ने लोगों से कार्तिक पूर्णिमा के दौरान नदियों और जलाशयों में स्नान के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। सरकार ने कार्तिक पूर्णिमा में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 साल तक के बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।